हत्या के आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

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जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 2 अगस्त 2021, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि, थाना डिण्डौरी के अपराध क्रमांक 211/2020 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 88/2020 के आरोपी महेन्द्र सिंह पिता छोटा सिंह धुर्वे उम्र 28 निवासी ग्राम घुसिया दौरीटोला थाना शाहपुर जिला डिण्डौरी द्वारा दिनांक 09.06.2020 को रात करीब 7- 8 बजे मृतक के बांयी भुजा में लाठी से प्रहार करने पर वह जमीन पर गिर गया एवं उसकी पसलियां टूट गई, जिससे मृत्यु हो गई।

उक्त मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध 302,323, 294, 506 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया । उक्त मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी महेन्द्र सिंह पिता छोटासिंह को धारा 304 भाग-2 में 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड‍ एवं धारा 323 में 3 माह सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 3 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये।

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