रिश्वत के आरोपियों को 4 साल की जेल, 20 हज़ार अर्थदण्ड, विशेष अदालत का फैसला

Listen to this article

BEO OFFICE के लिपिक और भृत्य को सजा

 

जनपथ टुडे, डिंडोरी, 9 अगस्त 2021, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम डिंडोरी की अदालत ने सोमवार को रिश्वत लेने के मामले का फ़ैसला करते हुऐ दो आरोपियों को 4 साल की जेल और प्रति आरोपी 20 हज़ार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पूरे मामले पर मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया गया कि कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मेंहदवानी में पदस्थ आरोपी विजय कुमार पटेल पिता गेंदलाल पटेल उम्र 50 वर्ष एवं आरोपी इन्द्रलाल मरावी पिता धन्नालाल मरावी उम्र 35 वर्ष निवासी कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मेंहदवानी द्वारा एरियर की राशि निकालने हेतु शिकायतकर्ता से 30 हज़ार रूपये की अबैध मांग की गई थी।जिसकी जानकारी प्रार्थी द्वारा लोकायुक्त को दी गई। इसी तारतम्य में लोकायुक्त पुलिस ने ट्रेप दल गठित कर 26 मई 2015 के दिन आरोपियों को रिश्वत की राशि 27 हज़ार रूपये लेते हुये रंगे हाथ पकड़ा था।

लोकायुक्त ने आरोपियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध क्रमांक 213/2015 प्रकरण क्रमांक 06/2015 दर्ज किया गया। जिसकी सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम डिण्डौरी द्वारा सोमवार को फैसला सुनाते हुये आरोपियों को धारा 13 (1) (डी) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दोषी करार देते हुये प्रति आरोपी 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 20 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा नही0 करने पर 03 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास के आदेश पारित किये गये हैं। उक्त मामले में अभियोजन की तरफ से आर.के. मण्डराहा जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी द्वारा प्रकरण मेें सशक्‍त संचालन किया गया ।

Related Articles

Close
Website Design By Mytesta.com +91 8809 666000