प्रदेश में पंचायत चुनाव स्थगित शिवराज सिंह कैबिनेट का फैसला

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जनपथ टुडे, भोपाल, 26 दिसंबर 2021, मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को स्थगित कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान सरकार पंचायत चुनाव के लिए जो अध्यादेश लाई थी उसे वापस ले लिया है।

सरकार का आधिकारिक बयान

कैबिनेट मीटिंग के बाद मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा मध्यप्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 9 का के अंतर्गत होने वाले पंचायत चुनाव के अध्यादेश को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजने का निर्णय दिया है।

उल्लेखनीय है कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में विवाद की स्थिति बन गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की याचिका पर आरक्षण को निरस्त कर, प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया था कि नए सिरे से अधिसूचना जारी करके पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य घोषित कर दे। राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यवाही शुरू हो गई थी। पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर विधानसभा में भी काफी हंगामा हुआ था। आज अचानक बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी मंत्रियों ने अध्यादेश वापस लेकर पंचायत चुनाव निरस्त करने का फैसला लिया है।

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