बाघिन का शिकार के आरोपी की जमानत निरस्त
जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 6 जनवरी 2022, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, डिण्डौरी मनोज कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र डिण्डौरी के पी.ओ.आर. क्र. 829/2021 के आरोपी बिदियानंद पिता भागवानी गोंड उम्र 35 वर्ष निवासी सारसताल थाना शाहपुर द्वारा वन्य प्राणी बाघिन का शिकार कर मारने के मामले में धारा 2, 9, 39, 51, 52 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
उक्त मामले में न्यायालय में बहस के दौरान अभियोजन अधिकारी मनोज वर्मा ने न्यायालय को बताया कि प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। चूंकि बाघ एक राष्ट्रीय वन्यप्राणी है एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इस मामले में आगे और विवेचना जारी है। अत: न्यायालय से अनुरोध है कि आरोपी की जमानत निरस्त की जाए। अभियोजन अधिकारी के तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डिण्डौरी ने आरोपी की जमानत निरस्त कर दी ।