
रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन के आदेश
जनपथ टुडे, डिंडोरी 15 अगस्त 2020, बी. कर्तिकेन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डिंडोरी ने आम जनता के स्वास्थ सुरक्षा व कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है, जिसके अनुसार जिले की समस्त सीमा में 15 अगस्त 2020 की रात्रि 10:00 से 17 अगस्त की सुबह 5 बजे तक कंप्लीट लॉक डॉउन घोषित किया गया है।
इस दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगे लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल, पेट्रोल, डीजल के अलावा समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। बस सेवाएं, सवारी आटो का संचालन बंद रहेगा। 17 अगस्त को प्रात 5:00 बजे के बाद जिले में कोबिड़ – 19 प्रोटोकाल संबंधी शासन के निर्देश प्रतिबंध यथावत प्रभावशील रहेगा। जारी आदेश –