डिंडौरी, पूर्व सरपंच को जेल का आदेश!!

Listen to this article

✍️ मोहम्मद साहिबेआलम, उपसंपादक

जनपथ टुडे डिंडोरी 1 सितंबर:- डिंडौरी में ग्राम पंचायत रकरिया के पूर्व सरपंच शिवनंदन सिंह उईके को 30 दिवस के कारावास का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया है।

यह कार्रवाई केवल एक सामान्य प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि पंचायती राज व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की दिशा में एक कड़ा संदेश है। जब सार्वजनिक धन के गबन और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में ऐसे कठोर दंडात्मक आदेश अमल में आते हैं, तो यह व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम करते हैं।

यह आदेश मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-92 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया है। कानून के इस प्रावधान का कड़ाई से पालन यह स्पष्ट करता है कि वित्तीय अनियमितता और गबन के मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Related Articles

Close
Website Design By Mytesta.com +91 8809 666000