आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी की जमानत याचिका निरस्त/ पी एच ई एसडीओ उपाध्याय उनकी पत्नी और पुत्र है आरोपी
जनपथ टुडे, जबलपुर, 30 सितम्बर 2020, आरोपी सुरेश उपाध्याय पी.एच.ई. के रिटायर्ड एस.डी.ओ. थे, वर्ष 2019 में आरोपी सुरेश उपाध्याय उनकी पत्नी अनुराधा उपाध्याय और पुत्र सचिन उपाध्याय के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच की गई थी। जांच के दौरान कई कंपनीयों में हिस्सेदारी और कई एकड़ बेनामी जमीनों के दस्तावेज जब्त किए गए थे जांच में यह मामला 500 सौ करोड़ से अधिक सपंत्ति से संबंधित पाया गया।
जांच के उपरांत ई.ओ. डब्ल्यू की ओर से सुरेश उपाध्याय पर भ्रष्टाचार एवं आपराधिक षड़यंत्र कर बेनामी संपत्ति जमा करने की साज़िश में शामिल उनकी पत्नी अनुराधा व बेटे सचिन के खिलाफ धारा 120 भादवि व 13 (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना की गई।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायाधीश (ई.ओ.डब्ल्यू) श्रीमान अजय सिंह के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त सुरेश उपाध्याय एवं उनकी पत्नी अनुराधा उपाध्याय का स्वास्थ्य ठीक न होने से न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हो पाये उनकी ओर से उनके अधिवक्ता के माध्यम से हाजरी माफी का आवेदन पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया।
अभियुक्त सचिन उपाध्याय की ओर से उनके अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में विषेश लोक अभियोजक श्री अनुपम पाठक के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी सचिन का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।