पिछड़ा वर्ग को पंचायत चुनावों में आरक्षण का लाभ दिया जावे : बसपा अध्यक्ष

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जनपथ टुडे, डिंडोरी, 22 दिसंबर 2021, पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर बसपा जिला अध्यक्ष असगर सिद्धकी द्वारा जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।

जिसमे म.प्र. पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त करना सत्ताधीशों का सुनियोजित बताते हुए प्रदेश में पिछडों के आरक्षण के बगैरह पंचायतों के चुनाव 70 प्रतिशत लोगों के ऊपर सरकारी अन्याय है और इस विषय पर गैर जरूरी टीका टिप्पणी कर कांग्रेस और भाजपा अपनी सरकारों की काली करतूतें छुपाने का काम कर रहे है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का निर्देश दिये गये है और 1993 में 73वां संशोधन कर पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई है। साथ ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में अन्य पिछड़े वर्ग को भी पंचायतों में तीनों ही लेवल पर अध्यक्ष पद तक आरक्षण दिया जा सकता है। और सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ही पंचायत राज में महिला सहभागिता के लिए पंचायत सदस्य एवं प्रमुख पदों पर महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण सबसे पहले दिया गया है।

अतः बहुजन समाज पार्टी आप महानुभाव से निवेदन करती है कि म.प्र. के अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के रोक हटाकर सरकार को अन्य पिछड़े वर्गों में आने वाली जातियों के लिए पंचायतों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए ऐसी हमारी पार्टी की मांग भी है।

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