
मंडला : भ्रस्ट और गबन के आरोपी सरपंच नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
मंडला में शासकीय राशि की वसूली लबित होने पर 59 सरपँच को जिला पंचायत ने किया 6 साल के लिए निष्काषित नही लड़ सकेंगे चुनाव
जनपथ टुडे, मंडला, 2 जून 2022, मंडला जिले में पंचायत चुनावों की तैयारी में लगे कई पूर्व सरपंच अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसा न्यायायलय जिला पंचायत मंडला के द्वारा जारी आदेश के बाद हुआ जिसने भ्रष्ट और गबन के आरोपी सरपंचों से वसूली की जाना है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यालय जिला पंचायत, न्यायालय मण्डला के पत्र क्रमांक 2022/929 दिनांक 30 मई 2022 के माध्यम से कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डला को पत्र लिखा गया है कि मप्र पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं 92 के अंतर्गत न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों में पारित आदेश पर 6 वर्ष के लिए मण्डला जिले की 59 सरपंचों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाते हुए 6 वर्ष के लिए निर्वाचन लड़ने से निरर्हित किया गया है। इन सरपंचों के ऊपर भ्रष्टाचार किए जाने का दोष सिद्ध हुआ है और इनके ऊपर वसूली निकली है, जिसकी भरपाई संबंधितों के द्वारा नही की गई है। दोष सिद्ध होने पर यह आदेश किया गया है। मिली जानकारी अनुसार कार्यालय जिला पंचायत मण्डला द्वारा धारा 40 एवं 92 अंतर्गत 6 वर्ष के लिए निरर्हित वसूली के लिए इन सरपंचों की सूची भी जारी की गई है।