जिस जिले की रेत खदान है उसी जिले की ई.टी.पी. जारी होगी : खनिज मंत्री

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रेत परिवहन करने वाले वाहनों GPS लगाना होगा जरूरी

 

जिले की सीमा में चेक पोस्ट लगेगे

 

जनपथ टुडे, भोपाल : मंगलवार, मार्च 3, 2020,
खनिज साधन मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल ने आज मंत्रालय में खनिज साधन विभाग के नवीन पोर्टल को www.mining.mp.gov:in लॉन्च किया। नवीन रेत नीति 2019 पर आधारित निविदाओं शिवपुरी, सीहोर एवं भिण्ड जिले के सफल निविदाकारों द्वारा प्रक्रिया पूर्ण कर अनुबंध उपरांत अब पोर्टल के माध्यम से ई.टी.पी. जारी कर सकेंगे।

श्री जायसवाल ने कहा कि प्रथमत: इस पोर्टल का उपयोग मध्यप्रदेश रेत खनन परिवहन, भंडारण एवं व्यापार नियम 2019 के अन्तर्गत स्वीकृत रेत खदानों के ठेकों के लिए किया जावेगा, उसके बाद इसका उपयोग अन्य खनिजों के लिए भी किया जावेगा। इस पोर्टल की विशेषता से अवगत कराते हुए बताया कि इस पोर्टल के तहत जारी होने वाली ई.टी.पी. में कोई भी छेड़-छाड़ नहीं हो पाएगी। ई.टी.पी. में QR Code होगा जिसे किसी भी मोबाईल से स्केन किया जाकर TP की सत्यता प्रमाणित हो सकेगी।
श्री जायसवाल ने कहा कि जिस जिले से रेत खनन होगी उसी जिले की ई.टी.पी. जारी की जायेगी। रेत परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों में अब GPS System का उपयोग किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे भविष्य में पोर्टल के साथ जोड़ दिया जायेगा। जी.पी.एस. सिस्टम होने से वाहनों के आवागमन पर निगरानी रखना अब आसान हो जायेगा। सभी खदानों की geo reperencing भी की जा रही है।

रेत के अवैध परिवहन को रोकने के लिए अब अन्य जिले से ई.टी.पी. जारी नही हो सकेगी। जिस जिले से रेत का खनन किया जायेगा उसी जिले से ई.टी.पी. जारी हो सकेगी। अवैध परिवहन को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिलों में आवश्यकता के अनुरूप चेक पोस्ट भी लगाया जाएगा।

खनिज साधन विभाग के प्रमुख सचिव श्री नीरज मंडलोई ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से ही समस्त वित्तीय प्रबंधन भी होगा। ठेकेदार को किश्त जमा किए जाने की निश्चित तिथि से पहले एस.एम.एस. एलर्ट सिस्टम द्वारा ही जारी कर दिया जावेगा। किश्त नही जमा करने की स्थिति में निश्चित समय उपरांत द्वारा स्वयं ही ई.टी.पी. जनरेशन रोक दिया जावेगा एवं विलम्ब होने की स्थिति में ब्याज की गणना भी स्वत: ही होकर ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से भुगतान हो सकेगा।

बकाया राशि मय ब्याज आदि जमा होने पर स्वत: ही ई.टी.पी. जारी हो जावेगी। ठेकेदार एवं अन्य संबंधितो की विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियां की ड्यू डेट से पूर्व एस.एम.एस. अलर्ट जारी हो जावेगा। पोर्टल पर जिलेवार एवं खदानवार वैधनिक रूप से अनुमत खनन योग्य मात्रा एवं रियल टाईम पर रेत निकासी की मात्रा की जानकारी एवं अन्य जानकारी उपलब्ध होगी जिसका अवलोकन जनता द्वारा भी किया जा सकेगा।

प्रमुख सचिव श्री मंडलोई ने बताया कि खनिज साधन विभाग को पूर्व वर्षों में अधिकतम किसी वर्ष में रेत खनिज से 263 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ था अब मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के अन्य स्वीकृत ठेकों में राज्य शासन को 1330 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा।

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