पाॅक्सो का आरोपी दोषमुक्त
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 6 अप्रैल 2024, जिला न्यायालय डिंडोरी में विशेष सत्र न्यायाधीश ने अपराध क्रमांक 141/2018 प्रकरण क्रं 55/2021 धारा – 365, 366, 376, 376(2)(n) 344 पाॅक्सो 5″6″ में संपूर्ण विवेचना उपरांत एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए आरोपी को दोषमुक्त करार दिया मेंहदवानी थाना अंतर्गत मामले के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रकरण पर विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन कहानी को कोई बल नहीं मिलता, अभियुक्त के विरुद्ध विचारण के दौरान प्रस्तुत मौखिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों से प्रकरण प्रमाणित नहीं पाया गया, अभियोजन अपने आरोप को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है।
अभियुक्त/आरोपी की ओर से पैरवी युवा विद्वान अधिवक्ता गिरीश राव ने की। अभियोजन द्वारा 17 गवाह पेश किए गए थे।