31 से 4 अगस्त तक जिले में “कंप्लीट टोटल लॉक डॉउन” के आदेश
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 30 जुलाई 2020, जिला दंडाधिकारी बी. कर्तिकेन ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है, जिसके अनुसार 31 जुलाई 2020 की रात्रि 8 बजे से 4 अगस्त 2020 की सुबह 5 बजे तक कंप्लीट टोटल लॉक डॉउन घोषित किया गया है, जारी आदेश निम्न अनुसार है :-