श्रीराम फाइनेंस कंपनी से धोखाधड़ी कर लोन डकारने वाले दो आरोपियों की जमानत हुई रद्द, भेजे गए जेल
जनपथ टुडे, जबलपुर, 23 सितम्बर 2020, न्यायालय श्री दिनेश कुमार प्रजापति जेएम्ऍफ़सी सिहोरा जबलपुर म.प्र. की न्यायालय से थाना खितौला के अपराध क्रमांक 242/2020 में धारा 467.468.420.120 बी.34 भादवि के प्रकरण में आरोपी जीतेन्द्र एवं अजय की जमानत निरस्त की।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मिडिया सेल प्रभारी दिलावर धुर्वे ने बताया कि श्रीराम फाइनेंस कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड सिहोरा द्वारा एक शिकायत आवेदन पत्र एसडीओपी सिहोरा को दिया गया जिसमे लेख था कि आरोपीगण द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी दुकान एवं व्यवसाय दिखाकर श्रीराम फाइनेंस कंपनी सिहोरा से वित्तीय ऋण लेकर वापस न करते हुए कंपनी को आर्थिक क्षति एवं स्वयं लाभ प्राप्त कर कंपनी द्वारा प्रदत्त न्यस्त संपत्ति का दुरूपयोग किया गया। उक्त आवेदन की जांच पर विवेचना के उपरान्त आरोपीगण के विरूद्ध धारा 467.468.420.120 बी.34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
उक्त प्रकरण में दिनांक 22.09.2020 को आरोपीगण द्वारा न्यायालय में जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमे न्यायालय में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं न्यायालय द्वारा आरोपीगण के जमानत आवेदन को निरस्त कर उन्हें जेल भेजा।