
परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान कर में मिलेगी भारी छूट
जनपथ टुडे,डिंडौरी, 5 दिसम्बर 2020, मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान कर एवं शस्ति के भुगतान के संबंध में छूट प्रदान की गई थी। उक्त समय सीमा को बढाकर 31 मार्च 2021 तक की वृद्धि कर दी गई है। जिला परिवहन अधिकारी डिंडौरी ने बताया कि पूर्व में वाहनों पर बकाया मोटरयान कर का एक मुश्त भुगतान करने पर अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष तक पुराने वाहनों पर 20 प्रतिशत, पांच वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष से अनाधिक पुराने वाहनों पर 40 प्रतिशत, 10 वर्ष से अधिक किंतु 15 वर्ष से अनाधिक पुराने वाहनों पर 50 प्रतिशत एवं 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर 70 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि पंजीयन दिनांक से 20 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके पथ भ्रष्ट यानों पर एक मु श्त बकाया जमा करने एवं वाहन का पंजीयन निरस्त कराने की शर्त पर 90 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। उक्त छूट की समय-सीमा 31 मार्च 2021 तक वैध तथा प्रभावशाली रहेगी। जिन वाहनों पर पूर्व का मोटरयान कर एवं शस्ति बकाया है वे कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी डिंडौरी से संपर्क कर शासन द्वारा प्रदान की जा रही छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
Stylish Cotton Solid Pullover Sweatshirts For Men’s
https://myshopprime.com/collections/348201263