फर्जी जाति प्रमाणपत्र से नौकरी कर रहे असिस्टेंट कमिश्नर बर्खास्त

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जनपथ टुडे, डेस्क रिपोर्ट, 31 दिसंबर 2020, ग्वालियर में पदस्थ सहायक आबकारी आयुक्त नागेश्वर सोनकेसरी को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है इंदौर उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को सोन केसरी की सेवा समाप्त करने के आदेश दिए थे बताया जाता है उन्होंने हल्बा जाति के प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी पाई थी जो फर्जी पाया गया है। वाणिज्य कर विभाग ने सोन केसरी को बर्खास्त का आदेश बुधवार को जारी किया, इसमें लिखा है कि राज्य सिविल सेवा परीक्षा में अनुसूचित जनजाति श्रेणी से नागेश्वर सोन केसरी का चयन जिला आबकारी अधिकारी पद के लिए करते हुए 2001 में नियुक्ति दी गई थी, उन्होंने 1998 में अस्थाई जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था जिसकी वैधता 6 माह होती है जिसके बाद वह स्वतः रद्द माना जाता है, स्थाई जाति प्रमाणपत्र उन्होंने 2005 में जारी होना बताया था जो से शिकायत की जांच में फर्जी पाया गया।

राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने वर्ष 2010 में नागेश्वर को सेवा से मुक्त करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने इंदौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, अदालत ने विभागीय जांच किए बिना सेवामुक्त करने के आदेश को निरस्त करते हुए उनकी सेवा बहाल करने के आदेश दिए थे। इस फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर 2019 में 6 माह में मामले का निराकरण के निर्देश दिए गए थे। इस पर इंदौर उच्च न्यायालय ने 22 सितंबर को सोन केसरी की नियुक्ति को निरस्त करते हुए सेवा समाप्त किए जाने का आदेश दिया था।

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