हत्या के प्रयास करने के आरोपियों का हुई 2 – 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं प्रत्येक को पांच रूपये अर्थदण्ड

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जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 8 जनवरी 2021, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि, थाना डिण्डौरी के अपराध क्रमांक 73/16 के आरोपी गणेश पिता भक्तू राठौर उम्र 47 वर्ष एवं आरोपी गोकुल पिता गणेश राठौर उम्र 23 वर्ष दोनों निवासी बहेरा थाना डिण्डौरी द्वारा लड़ाई-झगड़ा, गाली-गलौंच एवं जान से मारने की कोशिश करने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूद्ध 294, 323, 506, 326, 34 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया । उक्त मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपियों को धारा 323, 34 में 02 वर्ष सश्रम कारावास तक की सजा एवं प्रत्ये़क को 5000-5000 रूपये अर्थदण्ड सजा से दण्डित किया

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