अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत निरस्त
जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 9 फरवरी 2021, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि, थाना मेंहदवानी के अपराध क्रमांक 88/2018 के आरोपी अशोक पिता नोहर सिंह मरावी उम्र 28 वर्ष निवासी पायली थाना मेंहदवानी द्वारा अपहरण कर नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366(ए), 376, 376(2)(n), 344 भादंवि एवं धारा 5,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तहत मामला दर्ज किया गया । उक्त मामले में आरोपी की जमानत आवेदन पर श्री राजकुमार मण्डराहा जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा विरोध करने पर सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया ।