जान से मारने की कोशिश करने वाले आरोपी को 05 वर्ष सश्रम कारावास
जबरदस्ती घर में घुसकर लोहे के बके से किया था हमला
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 10 मार्च 2021, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि, थाना डिण्डौरी के अपराध क्रमांक 263/19 के आरोपी तितरा पिता बलभद्री भवेदी उम्र 60 वर्ष निवासी खुरपार थाना शाहपुर द्वारा घर में घुसकर धारदार लोहे के बका से जान से मारने की कोशिश करने के मामले में सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 307 भादवि के तहत 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा एवं धारा 450 भादवि में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की राशि जमा ना करने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।