नाबालिग लड़की से छेडछाड एवं मारपीट के आरोपी को 3 वर्ष का कारावास

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जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 18 मार्च 2021, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि थाना शाहपुर के अपराध क्रमांक 293/2019 एवं सत्र प्रकरण क्र. 137/2019 के आरोपी गोविन्द सिंह पिता जोहन सिंह उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम माधोपुर थाना शाहपुर द्वारा नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ एवं मारपीट करने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध 354घ, 323 भादंवि एवं धारा 8, 12 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

उक्त मामले की सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 354घ भादंवि में 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रू. अर्थदण्ड, धारा 323 भादंवि में 1000/- रू. अ‍र्थदण्ड, धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रू. अर्थदण्ड एवं धारा 12 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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