राज्य सूचना आयोग की बड़ी कार्यवाही CMHO का गिरफ्तारी वारंट जारी, हेल्थ कमिश्नर को नोटिस

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बुरहानपुर के तत्कालीन CMHO का गिरफ्तारी वारंट जारी, हेल्थ कमिश्नर को नोटिस 2 साल से नहीं मान रहे थे आयोग का आदेश

राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह

जनपथ टुडे, भोपाल, 21 सितंबर 2021, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने बुरहानपुर के तत्कालीन CMHO डॉ विक्रम सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वहीं हेल्थ कमिश्नर आकाश त्रिपाठी को भी नोटिस जारी किया गया है। दोनों अफसरों पर 2 साल से आयोग के आदेशों की अनदेखी भारी पड़ी है आयोग ने हेल्थ कमिश्नर त्रिपाठी को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए समन भी जारी किया है। गिरफ्तारी वारंटी राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने जारी किया है। ₹5000 का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए इंदौर डीआईजी को वारंट तामील करवाए जाने के आदेश भी दिए हैं।

आकाश त्रिपाठी, कमिश्नर, हेल्थ

CMHO ने RTI के एक अपील प्रकरण में पहले सुनवाई के समय आदेश की लगातार अनदेखी की थी। बाद में आयोग ने जब दोषी अधिकारी पर ₹ 25 हजार के जुर्माने की कार्यवाही की तो जुर्माना वसूलने वाले अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की। आयोग ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 के तहत प्रकरण में जांच दर्ज कर समन और जमानती अरेस्ट वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।

30 दिन में मिलनी थी जानकारी लगा दिए गए 3 साल

दिनेश सदाशिव सोनवाने ने बुरहानपुर सीएमएचओ डॉ सिंह के पास अक्टूबर 2017 में आरटीआई आवेदन लगाया था। आवेदन में बुरहानपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग में वाहन चालकों की नियुक्ति और पदस्थापना संबंधी जानकारी मांगी गई थी। लेकिन डॉ सिंह ने कोई भी जवाब 30 दिन में नहीं दिया इसके बाद आवेदक ने प्रथम अपील दायर की तो प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जानकारी के आदेश जारी कर दिए।

अधिकारियों को कायदे कानून की परवाह ही नहीं: राहुल सिंह

राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने डॉ विक्रम सिंह और स्वास्थ्य आयुक्त पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों अधिकारियों का व्यवहार संसद द्वारा स्थापित पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन सुनिश्चित करने वाले आरटीओ कानून का माखौल उड़ाने वाला है। श्री सिंह ने कहा कि आरटीआई एक्ट संविधान के अनुच्छेद 19(1) का भाग होने से हर भारतीय का मूल अधिकार है। पर इन अधिकारियों को आम जनता के मूल अधिकारों कायदे कानून की परवाह ही नहीं है, जो गंभीर है।

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