’नो मास्क, नो सर्विस’’ प्रोटोकाॅल के उल्लंघन पर दुकानें सील कर दी जाएगी

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बिना मास्क पहने पाए जाने पर सौ रूपए अर्थदण्ड वसूली की जाएगी

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए

जनपथ टुडे, डिंडौरी, 29 दिसंबर 2021, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रत्नाकर झा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण डिंडौरी जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 5ः00 बजे तक नाईट कफ्र्यू रहेगा। उद्योगों एवं औद्योगिक मजदूरों, उद्योग हेतु कच्चा माल, उद्योग के अधिकारी/कर्मचारियों को उक्त प्रतिबंध से छूट रहेगी। समस्त केमिस्ट, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंस्योरेंस कंपनी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं एवं जरूरी सेवाओं के लिए आवागमन में प्रतिबंध से छूट रहेगी। सिनेमा हाॅल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग, क्लासेस, स्विमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बगैर वैक्सीनेशन के दोनों डोज लिए प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। 18 वर्ष से कम आयु के लोगों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। सिनेमा हाॅल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग, क्लासेस, स्विमिंग पूल में प्रवेश एवं स्टाॅफ का बगैर वैक्सीनेशन के दोनों डोज लिए कार्य करना प्रतिबंधित रहेगा। शासकीय सेवकों पर बगैर कोविड-19 टीके का दोनों डोज लिए कार्यालय में कार्य करना प्रतिबंधित रहेगा। स्कूल, काॅलेज के छात्रावासों में 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र/छात्राओं द्वारा बगैर कोविड वैक्सीनेशन के दोनों डोज लिए स्कूल/काॅलेज/छात्रावासों में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी संपूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे। किंतु कोविड वैक्सीनेशन के दोंनों डोज के बिना वहां पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/मजदूर द्वारा कार्य किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। अंतर्राज्यीय तथा राज्यांतरिक माल एवं यात्री परिवहन सेवाओं का आवागमन निर्बाध रहेगा। अंतर्राज्यीय मार्गो पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। वाहन चालक/परिचालक एवं हेल्पर द्वारा बगैर कोविड वैक्सीनेशन के दोनों डोज लिए वाहन का परिचालन करना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यवसायिक संस्थान संचालक/दुकानदार के द्वारा स्वयं एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत अमला के द्वारा कोविड वैक्सीनेशन के दोनों डोज लिए बिना संस्थान/दुकान का संचालन नहीं करेंगे। किसी भी दुकानदार द्वारा नो मास्क नो सर्विस प्रोटोकाॅल का उल्लंघन करने पर दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी एवं जो व्यक्ति बिना मास्क पहने पाया जाता है। उस पर 100 रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूली की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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