केरोसीन थोक विक्रेता ए.के. ट्रेडर्स शहपुरा व डिंडोरी के तीन प्रतिष्ठानों के विरूद्ध कार्यवाही हुई

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जनपथ टुडे, डिंडोरी, 5 अगस्त 2022,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रत्नाकर झा ने दिनांक 04/08/2022 को अपने न्यायालय में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत 3 निर्मित प्रकरणों का निराकरण करते हुये घरेलू एल. पी. जी. सिलेण्डर का दुरूपयोग करने पर जिले के नगरीय क्षेत्र डिण्डौरी में संचालित दो प्रतिष्ठान मेसर्स रितु स्वीट्स पर 8641 /- रूपये तथा मेसर्स आर्शीवाद चाट भंडार डिण्डौरी पर 3432/- रूपये की सिलेण्डर, रेग्युलेटर पाईप आदि सामग्री को राजसात किया है। इसी प्रकार जिले के शहपुरा में स्थित केरोसीन थोक विक्रेता मेसर्स ए.के. ट्रेडर्स शहपुरा पर समय पर केरोसीन की पूर्ति नहीं करने पर 10000/- जमा प्रतिभूति राशि शासन पक्ष में राजसात की गई है एवं 3 प्रतिष्ठानों के संचालकों को भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं करने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जिले में होटल प्रतिष्ठानों की लगातार जांच अभियान जारी रखा जावें एवं अनियमितता पाये जाने पर प्रकरण समक्ष में प्रस्तुत किये जायें।

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