नगर के बीच बिना अनुमति छह मंजिला भवन का निर्माण, परिषद के पास नहीं जवाब

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अनुमति के संबंध में नगर परिषद नहीं दे पा रहा जानकारी

जनपथ टुडे, डिंडोरी, 23 अक्टूबर 2022, जिला मुख्यालय में मनमानी व्यवस्थाएं और नियमों निर्देशों से खिलवाड़ आम बात हो चली है। नगर परिषद में न तो कोई नियम है और न कानून, जिसे परेशान करना है उसके लिए बहुत से नियम है पर पैसे वालों के सामने सबके मुंह बंद हो जाते है।

ऐसा ही मामला नगर के बीचोबीच, मुख्यमार्ग पर बन रही एक बहु मंजिला बिल्डिंग है। जिसकी ऊंचाई को देखकर लोग अचंभित है। तहखाने सहित छह मंजिला भवन के निर्माण को लेकर नगर में चर्चा है कि आखिर इस निर्माण को अनुमति मिली कैसे? पर अब तक इस पर परिषद के जिम्मेदारो की नजर नहीं पड़ी इसकी वजह क्या है! यह तो नहीं पता पर……,

उक्त निर्माण को लेकर संबंधित क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक अशोक कुमार सोनी का कहना है कि अब तक उक्त भवन का पंजीयन नगर परिषद में नहीं करवाया गया है। अनुमति किसने और कितने मंजिला निर्माण की दी गई है। इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। वहीं अग्नि शमक के संबंध में इस पर आपत्ति लगाए जाने की बात सूत्रों से ज्ञात हो रही है। विद्युत विभाग की अनापत्ति पर भी सवालिया निशान लग रहे है। प्राप्त जानकारी के अनुसार माना जाता कि स्थानीय प्रशासन के पास उपलब्ध फायर बिग्रेड की क्षमता के अनुसार, भवन निर्माण की उचाई को अनुमति दी जा सकती है। तब डिंडोरी नगर परिषद के पास तीन मंजिल तक आग बुझाने के साधन उपलब्ध है ऐसे में पांच से छ मंजिला भवन की अनुमति नियमानुसार संभव नहीं है। तब भी नगर के बीच भवन का निर्माण खुलेआम किया जा रहा है और अब तक नगर परिषद ने कोई रोक लगाने की कार्यवाही नहीं की है। जबकि उक्त भवन निर्माण से आसपास के निवासियों की हवा और रोशनी प्रभावित होती है वहीं बनाए गए तलघर को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे है।

नगर परिषद से भवन निर्माण के लिए अनुमति, प्रोपर्टी आई बनाने और नक्शा स्वीकृत करने हेतु आर्किटेक्ट अधिकृत है। तब भी भवन निर्माण को लेकर की जा रही मनमानी और निर्धारित मापदंडों की अनदेखी चर्चा का विषय बना हुआ है। उक्त संबंध में नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी मौन है। हमारे द्वारा उक्त भवन के निर्माण की अनुमति और विभिन्न शाखाओं से प्राप्त अनापत्ति की जानकारी मांगी गई तो थी, किन्तु 13 दिन के बाद भी परिषद के जिम्मेदार अधिकारी किसी तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाए है। भवन निर्माण की अनुमति ली गई है या नहीं? यदि अनुमति दी गई है तो संबंधित शाखाओं की अनापत्ति किस आधार पर दी गई है और यदि भवन का निर्माण बिना स्वीकृति के किया जा रहा है तो परिषद ने अब तक इसके विरूद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की?

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