हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा

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जनपथ टुडे 29 अप्रैल।

डिण्डौरी के थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की चाकू से मारकर हत्या करने वाले आरोपी राजकुमार पिता स्व. बैसाखू तेकाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी ने आरोपी को 302 भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अदालत का फैसला

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने चाकू से वार करके व्यक्ति की हत्या की थी, जो एक गंभीर अपराध है। इसलिए, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इसके अलावा, अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई है।

प्रकरण की जानकारी

प्रकरण के अनुसार, आरोपी राजकुमार ने एक व्यक्ति की चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था।

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