
महिला व बाल विकास ने रुकवाया बाल विवाह
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 24 जून को ग्राम पिपरांडी में बाल विवाह की सूचना मिलने पर जांच की गई और पाया गया की बालिका रागनी झारिया का विवाह किया जा रहा था बारात ग्राम रयपुरा से आ रही थी बालिका के अभिभावकों के पास कोई भी जन्मतिथि का प्रमाण नहीं था। ग्राम पड़रिया कला के बीएलओ एन एन सिंगओर से दूरभाष से पता चला कि बालिका का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। अतः बालिका 18 वर्ष भी नहीं हुई है।
जांच के दौरान पर्यवेक्षक परियोजना अधिकारी पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे जांच दल के द्वारा बाल विवाह के दुष्परिणाम व दंड के बारे में बताया गया और विवाह रोका गया। बालिका रागनी के पालक बालिका का विवाह 18 वर्ष पूर्ण करने पर की विवाह करेंगे यह शपथ पत्र दिया गया यदि भविष्य में यह 18 वर्ष के पहले यदि रागनी की शादी करेंगे तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।