धड़ल्ले से हो रहा अवैध शराब का व्यापार
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 9 जुलाई 2020, मीडिया सेल प्रभारी एवं जिला अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि, थाना डिण्डौरी के अपराध क्रमांक 452/20 के आरोपी बल्ली उर्फ मुनीन्द्र पिता हरिलाल कछवाहा, थाना गाडासरई के अपराध क्रमांक 34/20 के आरोपी सावित्री बाई पत्नि ज्ञानीलाल वनवासी निवासी मझियाखार, थाना शाहपुर के अपराध क्रमांक 84/20 के आरोपी सुखसेन सिंह पिता रामनाथ धुर्वे निवासी गोरखपुर, थाना शाहपुर के अपराध क्रमांक 97/20 के आरोपी गुलाब सिंह पिता सुलबसिंह उम्र 48 वर्ष निवासी धमनगांव एवं थाना शाहपुर के अपराध क्रमांक 21/20 के आरोपी अजय उर्फ नरेश पिता पंचम यादव को अवैध शराब बेचने के मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी द्वारा आरोपियों को धारा 34 (क) आबकारी एक्ट में न्यायालय उठने तक की सजा एवं क्रमश: 500/-, 600/-,600/-,500/-, 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।