अश्लील गाली देने, छेड़छाड़ करने के मामले में 01 वर्ष का कारावास

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जनपथ टुडे, डिंडोरी, 27 फरवरी 2021, सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री प्रमोद कुमार पटेल द्वारा बताया कि, थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 470/15 के आरोपी जयलाल धुर्वे पिता बुधसेन धुर्वे उम्र 42 वर्ष निवासी अमेरा थाना डिण्डौरी द्वारा दिनांक 17/07/2015 को प्रार्थिया के घर में घुसकर गृह अतिचार, अश्लीाल गाली देने, छेड़छाड़ करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस द्वारा चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त मामले में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार पटेल द्वारा दिये गये अभियोजन पक्ष को संदेह से परे प्रमाणित मानते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा आरोपी को धारा 451 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 354 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 354(क)(1)(ii) भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। इस तरह कुल 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।


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