अवैध रूप से गांजा रखने वाले आरोपी को 5 वर्ष का कारावास एवं 50 हजार अर्थदण्ड
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 8 अप्रैल, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि, थाना समनापुर के अपराध क्रमांक 426/2019 के आरोपी गोरेलाल पिता पोथीलाल राठौर उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम कोकोमटा थाना समनापुर जिला डिण्डौरी द्वारा दिनांक 10.11.2019 को ग्राम कमको-कोकोमटा पगडण्डी रास्ते में 10 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बिना वैद्य अनुज्ञप्ति के रखने के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी द्वारा आरोपी गोरेलाल राठौर को धारा 8ग/8सी सहपठित धारा 20(ख)(ii)(आ) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50 हजार रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया ।