पत्नि को जलाकर मारने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 13 सितंबर 2021, मीडिया सेल प्रभारी डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि थाना शाहपुर के अपराध क्रमांक 182/2020 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 68/2020 के आरोपी धरमसिंह पिता तूलसिंह मार्को उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम विचारपुर थाना शाहपुर जिला डिण्डौरी द्वारा दिनांक 19.05.2020 को प्रात: लगभग 9.00 बजे, पर-पुरूष से अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नि पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर जला दिया। जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
उक्त मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 498ए, 302 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया। उक्त मामले में सुनवाई करते जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी धरमसिंह मार्को को धारा 498ए भादंवि में 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500/- रू. के अर्थदण्ड एवं धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं 500/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए क्रमश: तीन-तीन माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये।