मानसिक कमजोर नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को उम्रकैद

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जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 30 अक्टूबर 2021, थाना समनापुर जिला डिंडोरी, अजाक के जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण अप.क्र. 05/16 एवं सत्र प्र.क्र.38/16 के आरोपी सुरेश पनिका पिता गंगाराम उम्र 30 वर्ष निवासी खितौली थाना समनापुर द्वारा दिनांक 28.05.2016 को सुबह लगभग 10.30 बजे से 12.00 बजे के बीच जंगल में एक नाबालिग लड़की, जो बचपन से दिमाग से कमजोर एवं बोल नहीं सकती है, से बलात्कार करने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 376(2)(ठ) भादंवि, 4, 6 पॉक्सो एक्ट, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

उक्त मामले की सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम डिण्डौरी द्वारा आरोपी सुरेश पनिका को धारा 376(2)(ठ) भादंवि, 4, 6 पॉक्सो एक्ट, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अपराध के लिए आजीवन कारावास (जो शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा) एवं 1000-1000/- रू. कुल 2000/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । शासन की ओर से उक्त मामले का संचालन श्री राजकुमार मण्डराहा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला डिण्डौरी द्वारा किया गया ।

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