
जिला कलेक्टर ने जिले में 16 मई से 18 तक की कंप्लीट लॉक डाउन ( कर्फ्यू) की घोषणा
जनपद टुडे, डिंडोरी, 15 मई 2020, कोरोना महामारी की रोकथाम एवं उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु जिले में दिनांक 17 मई 2020 तक लॉक डा उन लागू है और वह महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु लॉक डॉउन के पालन एवं जागरूकता हेतु विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रचार-प्रसार कराया गया, पुलिस अधीक्षक एवं विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लॉक डॉ उन का पालन नहीं हो रहा है, जिससे जिले में वायरस का संक्रमण भी पाया गया है तथा अन्य स्थानों पर फैलने की प्रबल संभावना है।
जिसके चलते जिला कलेक्टर द्वारा ऐसी स्थिति में वायरल संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक बचाव के उपाय किए जाने हेतु कंप्लीट लॉक डॉ उन (कर्फ्यू) का आदेश जारी किया गया है।
जिला कलेक्टर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बी कर्तिकेन की आम जनता की सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973की धारा 144 के तहत निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये गये है, जिले में तत्काल प्रभाव से 16 मई दोपहर 1:00 बजे से दिनांक 18 की सुबह 8:00 बजे तक कंप्लीट लॉक डॉउन घोषित किया गया है।
इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को (राजस्व, स्वास्थ पुलिस सुरक्षा बिजली, पानी की सेवा में लगे कर्मचारियों अधिकारियों के अलावा) अपने घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।
जिले की सीमा सील रहेगी तथा किसी भी माध्यम से सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में लोगों का आवागमन प्रतिबंधित होगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सभी बैंक मेडिकल दुकान पेट्रोल पंप गैस पीडीएस, पीडीएस सामग्री, आवश्यक माल सेवा,। राइस मिल, दूध, कृषि संबंधी कार्य, चना, मसूर, गेहूं उपार्जन, खाद बीज और कीटनाशक दुकान, ग्रामीण विकास में निर्माण एजेंसियों द्वारा अनुमत कार्य को छोड़कर समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्ववत बंद रहेगा। बस सेवाएं, सवारी आटो का संचालन बंद रहेगा,
दिनांक 18 मई 2020 को प्रातः 8:00 बजे के बाद जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत दिनांक 17 मई 2020 को कोबिट 19 लॉक डाउन संबंधित प्रथक से जारी होने वाले आदेशअनुसार प्रभाव शील रहेगा।