दाएं और बाएं तरफ की दुकानें अलग अलग दिन खुलेगी, टीका लगवाना अनिवार्य अन्यथा दुकानें सील कर दी जावेगी
रविवार की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद सुबह 7:00 से शाम 6:00 बजे तक जिले में दुकान खोले जाने के निर्णय को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। दुकानदार को स्पष्ट रूप से इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि सभी दुकानें खोली जाएंगे या फिर दाएं और बाएं तरफ की दुकानों की व्यवस्था ही रहेगी। सोमवार को समय सीमा की बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि जिले की दुकाने दाएं और बाएं तरफ की अब तक लागू व्यवस्था की तरह ही एक दिन दाएं तरफ की और एक दिन बाई तरफ की दुकानें खोली जा सकेंगी। साथ ही जिला प्रशासन ने दुकानदारों और उनके कर्मचारियों के लिए कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता को लागू किए जाने के भी निर्देश स्पष्ट रूप से जारी कर दिए हैं।
जनपथ टुडे, डिंडौरी,14 जून 2021, कलेक्टर रत्नाकर झा ने कहा कि डिंडौरी जिले में दाएं ओर की दुकानें एक दिन और बाएं ओर की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। दुकानदार और उनके कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगवाना अनिवार्य होगा। कोरोना का टीका न लगवाने की स्थिति में दुकानें 14 दिवस के लिए सील कर दी जाएगी। कलेक्टर श्री झा सोमवार को कलेक्ट्रट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में उक्त निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री रत्नाकर झा ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण का कार्य प्रारंभ है। इसके लिए जिला, जनपद एवं स्थानीय स्तर पर सभी अधिकारी-कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करें। गांव-गांव जन जागरूकता अभियान चलाकर सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से टीका लगवाना सुनिष्चित करें। उन्होंने सभी व्यक्तियों को हमेषा मास्क पहननें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और हाथों को सैनेट्राईज करने या धुलने के निर्देश दिए। सर्दी, खांसी और बुखार से पीडित व्यक्ति स्वास्थ्य केन्द्र में तत्काल संपर्क कर उपचार कराएं। कलेक्टर ने कोविड प्रोटोकाॅल के दौरान व्यय राशि का तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके व्यक्तियों पर भी निगरानी रखी जाए।
कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण काल के दौरान मृत शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। जिससे शासकीय सेवकों के परिजनों को भटकना न पड़े। कलेक्टर झा ने खाद्यान्न वितरण के संबंध में भी समीक्षा की। उन्होंने सहकारी उचित मूल्य की दुकानों से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 3 माह तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दो माह का निः शुल्क राशन वितरण की भी समीक्षा की। उन्होंने मृतकों के परिवार को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना का लाभ देने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाईन के प्ररकणों की भी समीक्षा की। सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को रोजाना सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का अवलोकन करने को कहा। शिकायतकर्ता से संपर्क कर शिकायतों का निराकरण संतुष्टि पूर्वक दर्ज करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री रत्नाकर झा ने इसके बाद खाद्य आपूर्ति विभाग, उद्यानिकी विभाग एवं मत्स्य विभाग की भी समीक्षा की।