
नहीं रुक रही अवैध शराब बिक्री अवैध विक्रेताओं को सजा एवं अथर्दण्ड
जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 13 जुलाई 2020, मीडिया सेल अभियोजन मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि, थाना विक्रमपुर के अपराध क्रमांक 98/20 के आरोपी चंदर पिता रागीलाल धुर्वे निवासी छपरा, अपराध क्रमांक 64/20 के आरोपी पूनम पति बब्लू बर्मन निवासी विक्रमपुर, अपराध क्रमांक 148/20 के आरोपी चैतू सिंह पिता मंगल सिंह निवासी छिरा टोला, अपराध क्रमांक 152/20 के आरोपी गौतम पनिका पिता दल्लादास निवासी कसईसोडा, रूकमणी पड़वार पति नर्मदादास निवासी विक्रमपुर को अवैध शराब बेचने के मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी द्वारा आरोपियों को धारा 34 (क) आबकारी एक्ट में न्यायालय उठने तक की सजा एवं क्रमश: 700/- 700/- 600/- 600/-600/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना शाहपुर के अपराध क्रमांक 206/20 के आरोपी मुन्नीबाई पति खुमान दुबे निवासी शाहपुर एवं थाना गाडासरई के आरोपी हेमराज पिता आनंदी लाल जोगी निवासी गुरूमगांव को न्यायालय द्वारा धारा 34 (क) आबकारी एक्ट में न्यायालय उठने तक की सजा क्रमश: 600/- 200/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
न्यायालय द्वारा आरोपियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है किन्तु फिर भी जिले में अवैध शराब का कारोबार रुक नहीं रहा है। गांव गांव में शराब का कारोबार करने वाले सक्रिय है।