
रिश्वतखोर एडीएम जेड यू शेख को 5 साल और बाबू को 4 साल की जेल
जनपथ टुडे, भोपाल 5 मार्च 2021, मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के वरिष्ठ अधिकारी जेडयू शेख रिश्वतखोरी के मामले में दोषी पाए गए हैं। कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेडयू शेख को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। जेडयू शेख को लोकायुक्त पुलिस ने कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी में एक छापामार कार्यवाही के दौरान रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था।
आईएएस अवार्ड मिलने से पहले ही भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हो गया था
1988 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जेडयू शेख को आईएएस अवार्ड होने वाला था। शिवपुरी एडीएम खान का नाम डीपीसी के लिए प्रस्तावित था। जिस समय उन्हें रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया सीनियर अफसर का वेतनमान उन्हें मिल रहा था पद, प्रतिष्ठा और वेतन में कोई कमी नहीं थी।
भ्रष्टाचार के किस मामले में लोकायुक्त ने एडीएम जेडयू खान को गिरफ्तार किया था
दिवाकर अग्रवाल ने शिवपुरी कलेक्ट्रेट में एक खदान की लीज के लिए आवेदन किया था। इसके लिए खनिज सेक्शन के क्लर्क गोपाल राठौर ने रिश्वत मांगी थी। दिवाकर को बताया गया था कि इसके लिए एडीएम जेडयू खान को भी हिस्सा देना होगा। गोपाल ने दिवाकर की बात भी एडीएम खान से करा दी। दिवाकर ने मामले की शिकायत लोकायुक्त को कर दी। शिकायत की तस्दीक के लिए लोकायुक्त की टीम ने दिवाकर से एडीएम और क्लर्क की टेलिफोनिक बातचीत रिकॉर्ड कराई शिकायत सच पाई गई तो, लोकायुक्त टीम ने सारी रणनीति बनाकर रिश्वत की पहली किस्त 15 हजार रुपए के केमिकल युक्त नोट दिवाकर के जरिए एडीएम खान को भेजें। एडीएम खान ने जैसे ही रकम हाथ में ली इशारा पाकर लोकायुक्त टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ कर मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद गोपाल को भी हिरासत में ले लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोर्ट ने दोषी बाबू को भी 4 साल जेल की सजा सुनाई है।