ग्वालियर में T I को अनिवार्य सेवानिवृत्ति, एसआई कलेक्टर सिंह पर जुर्माना

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जनपथ टुडे, ग्वालियर, 7 मई 2021, प्रदेश के ग्वालियर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट के मामले में जांच में लापरवाही बरतने पर टीआई शेर सिंह बड़ोनिया को पुलिस महानिरीक्षक चंबल, मनोज शर्मा ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। इसी मामले के दूसरे आरोपी सेवानिवृत्त हो चुके एसआई कलेक्टर् सिंह पर ₹25000 का अर्थदंड लगाया है।

इन दोनों के खिलाफ कार्यवाही दतिया पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई विभागीय जांच के आधार पर की गई है। मामले की विवेचना में लापरवाही बरतने का आरोप था, इसके चलते दुष्कर्म के आरोपी कोर्ट से बरी हो गए थे।

पॉक्सो एक्ट के मामले के दौरान टीआई बडोनिया भिंड में पदस्थ थे। उनके खिलाफ पड़ाव थाना, ग्वालियर क्षेत्र में टैक्सी ड्राइवर की हत्या कर लूट करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ देने का मामला भी दर्ज है। इस मामले में टीआई शेर सिंह को श्योपुर एसपी कार्यालय में अटैच किया गया था। एसपी श्योपुर संपत उपाध्याय इस मामले की जांच कर रहे हैं। इस मामले में कोर्ट में स्टे ले लिया था जिसके कारण जांच लंबित है।

पुलिस मुख्यालय से पाक्सो एक्ट में लापरवाही न बरतने के निर्देश हैं। इसके बाद भी इस मामले में न तो नाबालिग की डीएनए जांच करवाई गई और न ही कॉल डिटेल एवं लोकेशन की रिपोर्ट विवेचना में लगाई गई। इसके अलावा बयान में भी कमियां पाई गई।

“नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विवेचना में लापरवाही बरतने की विवाद की जांच में टीआई और एसआई पर लगे आरोप सही पाए जाने के बाद दोनों के खिलाफ कार्यवाही की गई है।”

मनोज शर्मा, आई जी चंबल

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