स्वेच्छा से संबंध बनाना बलात्कार नहीं

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डिंडोरी – जनपथ टुडे, 23.02.2020

शादी नहीं करने पर कराई एफ आई आर कोर्ट ने की खारिज

आठ माह से रिलेशन में थी महिला, पति से तलाक के बिना दूसरी शादी के लिए डाल रही थी दबाव

ग्वालियर – उच्च न्यायालय ने सेनजीत सिंह के खिलाफ दर्ज कराई गई बलात्कार की एफ आई आर को खारिज करते हुए कहा कि स्वेच्छा से संबंध बनाना बलात्कार नहीं है। फरियादी महिला ने अपने पति के रहते उससे तलाक दिए बिना यह जानते हुए कि उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती आरोपी पर शादी के लिए दबाव बनाया। इस प्रकार गलत तथ्यों पर आधारित मुकदमे को चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति जीएस अहलुवालिया ने उक्त आदेश के साथ ही आरोपी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई को समाप्त करने के आदेश दिए। न्यायालय में अपने आदेश में कहा कि 8 माह तक दोनों रिलेशनशिप में थे। फरियादी महिला जानती थी कि उसका पति से तलाक नहीं हुआ हैं। इस कारण वे दूसरी शादी नहीं कर सकती हैं। कानून उसे इसकी अनुमति नहीं हैं।

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