प्रदेश के शासकीय कर्मचारी व उनके परिजनो के कोविड-19 के निजी अस्पताल में उपचार पर होने वाले व्यय का भुगतान सरकार करेगी
जनपथ टुडे, भोपाल, 11 सितंबर 2020, आज संचनालय स्वास्थ्य सेवाए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी पत्र के अनुसार यदि कोई शासकीय सेवक या उसके आश्रितजन कोविड-19 से संक्रमित होते हैं अर्थात् पाज़ीटिव पाये जाते हैं और जांच या इलाज के दौरान उनका पैसा खर्च होता है तो उसकी प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जायेगी।
मध्य प्रदेश के शासकीय सेवक व उनके परिवार व उनके आश्रित सदस्य जो कोविड-19 से संक्रमित होते हैं, उनके इलाज हेतु प्रदेश के सभी जिलों के अशासकीय, निजी चिकित्सालय (नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकृत) में जांच, उपचार व दवाइयों आदि के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जावेगी। शासकीय सेवक कोविड-19 इलाज के देयक अपने विभाग के माध्यम से सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात संबंधित विभाग द्वारा ऐसे चिकित्सा देयको के भुगतान की कार्यवाही, शासकीय सेवक के संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। इस संदर्भ में शासन द्वारा आज विस्तृत विवरण सहित परिपत्र जारी किया गया है। जारी पत्र निम्नानुसार है :-