परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाले के 12 अभ्यर्थियों के जमानत आवेदन निरस्त

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जनपथ टुडे, भोपाल, 18 फरवरी 2021, (वार्ता) परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2012 में अनुचित तरीके से चयनित होने वाले 11 अभ्यर्थी ने न्यायालय में समर्पण कर नियमित जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय द्वारा तर्क सुनने के उपरांत उनके आवेदन को निरस्त कर दिया। जमानत आवेदन पर सुनवाई विशेष न्यायाधीश सीबीआई, व्यापम मामलों के न्यायाधीश एसबी साहू के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने यह माना कि प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने तर्क के दौरान बताया कि आरोपीयो ने अपने स्थान पर अनुचित तरीके से अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवा कर स्वयं को परिवहन आरक्षक परीक्षा में चयनित कराया और शासकीय नौकरी प्राप्त की, ऐसी स्थिति में जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। इस पर सभी जमानत आवेदन निरस्त कर दिए गए।


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