जिले में 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक कर्फ्यू आदेश लागू (कंप्लीट लॉक डॉउन)

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जनपद टुडे, अप्रैल,10, 2020 जिला दंडाधिकारी एवं जिला कलेक्टर बी. कर्तिकेन के द्वारा आज देर शाम जिले में 11.4.2020 दिन शनिवार दोपहर 12:30 बजे से लेकर 13 4.2020 सुबह 7:00 बजे तक कंप्लीट टोटल लॉक डाउन ( कर्फ्यू) घोषित किया गया है। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी ( आवश्यक कार्यों हेतु शासकीय कार्यों में लगाए गए लोगो के अतिरिक्त) जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, गैस, पीडीएस, पीडीएस वाहन, राइस मिल, दूध दुकानों को छोड़कर समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान जिले में बंद रहेंगे।

अप्रैल 13, 2020 दिन सोमवार को प्रातः 7:00 बजे के बाद लॉक डाउन संबंधी आदेश पूर्व की तरह ही 14,अप्रैल 2020 तक प्रभावशाली रहेंगे।

जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा ।

जिला दंडाधिकारी, डिंडोरी के आदेशानुसार लागू कर्फ्यू आदेश कल शनिवार दिनांक 11, 04, 2020 को दोपहर 12:30 से सोमवार 13,04, 2020 की सुबह 7:00 बजे तक लागू रहेगा

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