गांजा तस्करों को पांच वर्ष कारावास और 50 हजार जुर्माना

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जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 28 जनवरी 2021, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि, थाना करंजिया के अपराध क्रमांक 70/2018 के आरोपी जीवन उर्फ गुडडू पिता कन्हैया यादव उम्र 22 वर्ष एवं आरोपी मनबोध उर्फ मनमोहन पिता कुरसू यादव उम्र 45 वर्ष को 04 किलो 340 ग्राम गांजा अवैध रूप से परिवहन करते हुए पुलिस द्वारा जप्ती करते हुए अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । उक्त मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी द्वारा धारा 8(सी) सहपठित धारा 20(बी)(ii)(बी) स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत आरोपियों को 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 50,000/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।

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