
आकस्मिक निधि वाले लघुवेतन कर्मचारी नियमित वेतनमान के हकदार: हाईकोर्ट
जनपथ टुडे, भोपाल, 21 मार्च 2021, आकस्मिक निधि में कार्यरत भृत्य को 5 वर्ष सेवाकाल पर नियमित वेतनमान की पात्रता है। मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति के प्रांतीय महामंत्री कन्हैयालाल लक्षकार ने बताया कि अर्जुन सिंह पिता जगदेव सिंह भृत्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आंत्री तहसील मनासा जिला नीमच ने नियमित वेतनमान को लेकर याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी 4250/2021 माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दायर की थी।
विद्वान न्यायाधीश सुबोध अभयंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की अधिवक्ता एसआर पोरवाल के तर्कों से सहमत होकर महेश पिता रामप्रसाद की याचिका 4137/2015 दिनांक 01/07/2015 में समरूप प्रकरण के समान 5 वर्ष सेवाकाल पूर्ण होने, अर्जुन सिंह पिता जगदेव सिंह तृतीय को 2008 के बजाए 1996 से नियमित वेतनमान देने के आदेश दिनांक 08/03/2021 को पारित किए। आदेश पारित कर प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन भोपाल, संयुक्त संचालक कोष लेखा संभाग उज्जैन जिला कोषालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी नीमच को 3 माह में फैसला लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।
ज्ञात हो लघु वेतन कर्मचारी वर्षों तक शोषण सहते हुए न्याय के लिए माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में याचिका दायर की थी। अपेक्षानुरूप न्याय प्राप्त हुआ। प्रदेश में ऐसे कई लघु वेतन कर्मचारी वर्षों से आकस्मिक निधि में कार्यरत होकर आर्थिक रूप से शोषित हो रहे हैं। कर्मचारी नेता लक्षकार ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह फैसला रेगिस्तान में पानी की अमृतधारा के समान मील का पत्थर साबित होकर सभी का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे लघु वेतन कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है।