
अवैध रेत का उत्खन्न व परिवहन के आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
रेत माफियाओं की अब खैर नहीं
जनपथ टुडे, 8 दिसंबर 2020, माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी परासिया के द्वारा अपराध क्रमांक 318/2020, थाना उमरेठ, धारा- 379, 109 भादवि, 4/21 म.प्र. गौण खनिज अधि. के आरोपी धर्मेंद्र पिता प्रेमलाल धुर्वे उम्र 30 वर्ष निवासी भीमलढाना भूली थाना उमरेठ के जमानत आवेदन को खारिज कर भेजा जेल भेज दिया गया।
उक्त मामले में शासन की ओर से जमानत पर आपत्ति सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री मोहित नामदेव द्वारा किया गया और जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 07/12/2020 को थाना उमरेठ पुलिस को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जमतरा तरफ से एक ट्रेक्टर आ रहा है जिसमें रेत भरा हुआ है, मोरडोंगरी तरफ लेकर जा रहा है। पुलिस द्वारा ग्राम जमतरा पहुच कर तस्दीक किया जमतरा स्कूल के पास एक ट्रेक्टर ट्राली में रेत खनिज भरा हुआ आते मिला जिसके चालक को रोककर पूछताछ करने पर अपना नाम धर्मेंद्र पिता प्रेमलाल उम्र 30 साल निवासी भीमलढाना थाना उमरेठ का रहने वाला बताया उससे ट्रेक्टर ट्रॉली में भरी रेत खनिज के परिवहन सम्बंध में पूछताछ करने पर ट्रेक्टर मालिक मनोज कवरेती निवासी भीमलढाना के कहने पर कन्हान नदी से भरकर लाना बताया किन्तु रेत खनिज उत्तखन्न रायल्टी एवं परिवहन के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया। ट्रेक्टर आयसर 548 बिना नम्बर का जिसका इंजन क्रमांक 528727423898 एवं चेचिस नम्बर 928713569637 है जिसकी ट्राली में रेत भरकर परिवहन किया जा रहा था। आरोपी के द्वारा कारित कृत्य धारा 4/22 म.प्र. गौण खनिज अधिनियम एवं 379 के अंतर्गत पाए जाने पर थाना उमरेठ की पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध कर आज दिनांक को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जहां आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर जेल भेज दिया।