विशेष न्‍यायालय ने अपहरण और बलात्‍कार के आरोपी को दी आजीवन कारावास की सजा

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जनपथ टुडे, डिण्‍डौरी, 4 मार्च 2022, प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी मुजाहिद खान पिता अकूदा खान उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बानो थाना समनापुर जिला डिण्‍डौरी द्वारा दिनांक 07.07.2017 को दोपहर करीब 2 बजे थाना समनापुर अंतर्गत ग्राम बानो से नाबालिग आदिवासी बालिका का घर में घुसकर अपहरण कर ग्राम दिवारी ले गया तथा शादी का प्रलोभन देकर उसके इच्‍छा के विरूद्ध लगातार कई दिनों तक बलात्‍कार किया, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

थाना समनापुर द्वारा शिकायत पर अपराध क्रमांक 290/2017 कायम कर विवेचना उपरांत धारा 363, 366, 343, 450, 376(2)(ढ़), 506 भादवि एवं धारा 4,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्‍याचार निवारण) अधिनियम अंतर्गत चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया

अभियोजन साक्षीगणों के साक्ष्‍य के आधार पर अपराध को प्रमाणित पाते हुए माननीय विशेष न्‍यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी मुजाहिद खान पिता अकूदा खान उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बानो थाना समनापुर जिला डिण्‍डौरी को धारा 450 भादंवि के अपराध के लिए 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रू., धारा 366 भादंवि के अपराध के लिए 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रू., धारा 343 भादंवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 200/- रू., धारा 376(2)(ढ़) भादंवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास (जो कि शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कठोर कारावास) एवं 1000/- रू.धारा 506 भाग-2 भादंवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 200/- रू. एवं धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्‍याचार निवारण ) अधिनियम के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड, धारा 3(2)(5क) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्‍याचार निवारण ) अधिनियम के अपराध के लिए 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्‍ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर क्रमश: 03 माह, 03 माह, 01 माह, 06 माह, 01 माह, 06 माह एवं 03 माह अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये । उक्‍त मामले में अभियोजन की ओर से श्री आर.के. मण्‍डराहा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई।

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