
अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी का द्वितीय जमानत निरस्त
जनपथ टुडे,डिण्डौरी, 15 अक्टूबर 2020, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि, थाना शाहपुर के अपराध क्रमांक 157/20 के आरोपी रामा पिता रामू परस्ते उम्र 23 वर्ष निवासी पड़रीटोला थाना मेंहदवानी द्वारा अपहरण कर नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366क, 376, 376(2)(n), 376(3), 343 भादंवि एवं धारा 3,4,5,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तहत मामला दर्ज किया गया । उक्त मामले में आरोपी की द्वितीय जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौंरी द्वारा आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त कर दिया ।