
डिंडोरी :भाजपा नेता और उनकी पत्नी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कार्यवाही नहीं किए जाने के मामले में याचिका दायर
गजानंद शिक्षा और जन कल्याण समिति द्वारा वाहनों के गलत पंजीयन क्रमांक के देयक प्रस्तुत करने का मामला
शासकीय अधिवक्ता को सुनवाई हेतु दिया दो सप्ताह का समय
जनपथ टुडे, जबलपुर, 10 जून 2021, प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजपा नेता पूर्व विधायक व पूर्व केबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे और उनकी पत्नी श्रीमती ज्योति धुर्वे, अध्यक्ष जिला पंचायत डिंडोरी। जो की एक समाज सेवी संस्था के महत्वपूर्ण पद पर है। संस्था के द्वारा की गई गड़बड़ी के एक मामले में दायर की गई याचिका पर हाई कोर्ट द्वारा जिला प्रशासन व स्वास्थ विभाग के अधिकारियों को मामला दर्ज किए जाने के आदेश पर राजनैतिक रसूख के चलते कार्यवाही न किए जाने के मामले में एक याचिका दाखिल की गई है। जिस पर शासकीय अधिवक्ता ने मामले में सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिए जाने का आग्रह स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस मोहमद रफीक और जस्टिस सुजय पाल की युगलपीठ ने अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता वीरेंद्र केसवानी ने अपनी याचिका में गजानंद शिक्षा और जन कल्याण समिति द्वारा शासकीय योजनान्तर्गत एम्बुलेंस उपलब्ध करवाए थे, संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश धुर्वे व सचिव श्रीमती ज्योति धुर्वे द्वारा नगर पालिका की फ़ायर बिग्रेड, स्कूल बस, और ट्रक के पंजीयन क्रमांक के बिल पेश कर देयक प्रस्तुत किए थे। जाच में एनआरएचएम के अधिकारियों ने रिपोर्ट जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की थी जिसके आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करवाने सीएचएमओ डिंडोरी को निर्देशित किया गया था। जिस पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं किए जाने और कार्यवाही नहीं करने को लेकर पूर्व में हाई कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने जनवरी 2016 में जिला कलेक्टर को कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए गए थे। किन्तु फिर भी उक्त संस्था के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किए जाने के खिलाफ याचिकाकर्ता वीरेंद्र केसवानी द्वारा दायर याचिका पर युगलपीठ ने शासकीय अधिवक्ता को दो सप्ताह का समय दिशा निर्देश प्राप्त करने हेतु प्रदान किया है।