इरफान मलिक के घर से गोविंद वैश्य के घर तक एपिसेंटर घोषित किया गया

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वार्ड क्रमांक -4 में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निवास है

निर्देशानुसार सभी को घर पर रहना होगा

जनपद टुडे, डिंडोरी,13 जून 2020, आज जिला मुख्यालय में एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डिंडोरी द्वारा मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ/10-2/2020/17/मेडी- 2 भोपाल दिनांक 7.3. 2020 के परिपेक्ष में मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के अंतर्गत नोबेल कोरोना वायरस बीमारी/ महामारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक आईडीएसपी/ 2020/272 दिनांक 24.3. 2020 व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोबिड – 19 महामारी की रोकथाम हेतु जारी कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक दिनांक 23.3. 2020 मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेक्शन 71-2 में प्रावध निक अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदन किए जा चुके हैं। जिसके आधार पर जिला कलेक्टर डिंडोरी के द्वारा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट के सेक्शन 71(1) व 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश पारित किया है, कि तहसीलदार डिंडोरी के प्रतिवेदन अनुसार दिल्ली से आए व्यक्ति वर्तमान वार्ड क्रमांक 4 राम मंदिर वार्ड नगर डिंडोरी,

तहसील व जिला डिंडोरी में जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित होना पाया गया है। व्यक्ति के निवास स्थान से लगे अधिवक्ता इरफान मलिक के घर से स्व. चांद खा के घर तक एवं स्व. चांद खा के घर से श्री राम मंदिर और राम मंदिर से गोविंद वैश्य के घर तक चतुर सीमा को एपिसेंटर घोषित किया जाता है। क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा। इससे लगे संपूर्ण चतुर्सीमा में अतिरिक्त परिधि के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवगमन प्रतबंधित रहेगा। यहां के निवासियों को घर में रहना होगा। इस एरिए के अंदर भी आवागमन पूर्ण तरह से प्रतिबंधित रहेगा। क्षेत्र में सीएचएमओ द्वारा विशेष टीम गठित की जाएगी। जो उक्त क्षेत्र के एग्जिट प्वाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जाएगी।

उक्त आदेश के अनुसार वार्ड पार्षद सरिता मंटू नायक, वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश चन्द्र जैन , दैनिक भास्कर कार्यालय, समाज सेवी एवं अधिवक्ता इरफान मलिक, सपना जैन अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा, ब्रह्यकुमारी आश्रम सहित अन्य कई लोग केंटोनमेंट क्षेत्र अंतर्गत अपने घर में कवारांटाइन रहेंगे, कोबिड -19 के निर्देशों के अनुसार इनको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

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