
मध्यप्रदेश सरकार को मिले कोरोना वैक्सीन में मिलावट के संकेत, सरकार देगी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
जनपथ टुडे, डेस्क रिपोर्ट, कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार हर कोई बेसब्री से कर रहा है। लेकिन क्या हो जिस तरह खाद्य सामग्री में मिलावट की जाती है उसी तरह मार्केट में मिलावटी वैक्सीन आ जाए तो? मध्य प्रदेश सरकार को एक ऐसा इनपुट मिला है जिसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस वैक्सीन में मिलावट हो सकती है जिसको लेकर मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन करने का फैसला लिया गया कानून में संशोधन करते हुए बताया गया कि मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। इस कानून के तहत अभी तक ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा का प्रावधान था।
मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय को लेकर प्रदेश के मुख्य ग्रह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि स्वास्थ्य संगठन को इंटरपोल से सूचना मिली थी कि कोरोना वायरस की वैक्सीन में मिलावट हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगी इसलिए खाद्य सुरक्षा नियम में सजा के प्रावधान में संशोधन किया गया है तथा इसे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
गौरतलब है ग्वालियर में नकली प्लाजमा में बेचे जाने के मामले के बारे में गृह मंत्री कहते हैं कि यह बहुत ही गंभीर अपराध है सरकार लोगों की जिंदगी के साथ खेलने वाले दोषियों को सख्त से सख्त सजा देगी। वही दवाइयों की एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद भी उसे बेचने को लेकर भी सजा बढ़ाने का प्रावधान विधि विभाग द्वारा रखा गया था जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है।