कोबिड – 19 के लिए जिला कलेक्टर ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए

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जनपथ टुडे, डिंडोरी, 27 जुलाई 2020, जिला कलेक्टर बी. कर्तिकेन ने जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिले के लिए कोरोना संक्रमण के चलते नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

जिसके मुताबिक बिना मास्क के घूमने पर ₹100 का जुर्माना एवं सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर ₹1000 का जुर्माना और 1 माह का कारावास तथा साथ ही साथ व्यवसायिक प्रतिष्ठान मात्र 8:00 बजे रात्रि तक खोलने की अनुमति होगी। जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से ध्यान रखना होगा और कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 8:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक प्रभावशील रहेगा तथा आवश्यक परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लिए जाएंगे।

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