लकड़ी तस्करों को अदालत ने भेजा जेल जमानत खारिज

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जनपथ टुडे, डिंडोरी, 22 अक्टूबर 2020, मध्य प्रदेश वनोपज व्यापार विनियम अधिनियम और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत अर्जी मुख्य न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दोनों आरोपियों को जेल का हुक्म सुनाया है।

गौरतलब है कि मंगलवार की रात 9:00 बजे बजाग और पश्चिम करंजिया वन परिक्षेत्र अमले ने गश्त के दौरान कांदा टोला, पंडरीपानी तिराहा पर ट्रक क्रमांक एमपी 17 एचएच 1908 से राष्ट्रीय वन उपज 7 नग साल प्रजाति की लकड़ी की सिल्ली तथा वन्य प्राणियों के शिकार में प्रयुक्त औजार बरामद किए गए थे। वन अमले ने दो आरोपियों रामाधार पिता रामकुमार, उम्र 40 वर्ष, निवासी बेलवापईकाम, जिला रीवा और अभिजीत मिश्रा पिता काजल प्रसाद, उम्र 30 वर्ष,निवासी जरहागाव, जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के विरुद्ध मध्यप्रदेश वनोपज व्यापार विनियम अधिनियम 1969 की धारा 2, 5, 15, 17 तथा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2,9, 39, 50 51 के तहत प्रकरण कायम कर न्यायालय में पेश किया था, मामले पर वन विभाग ने एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है।

आरोपियों को जेल भेजने के पहले जिला चिकित्सालय कोरोना जांच हेतु ले जाया गया, जहा से उन्हें डिंडोरी जेल भेजा गया।

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