ऑरेंज जोन में 05 मई से खुलेंगी मदिरा-भांग की दुकानें,

Listen to this article

 

कंटेन्मेंट एरिया में जारी रहेगा प्रतिबंध

 

जनपथ टुडे, डिंडोरी, 4 मई 2020, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारीआदेश के अनुसार रेड जोन भोपाल, इंदौर, उज्जैन जिले में आगामी आदेश तक भांग और शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी दुकानें।

राज्य सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज जोन में 05 मई से मदिरा और भांग की दुकानें खोलने का आदेश दे दिया है। गौरतलब है कि डिंडौरी जिले में कंटेन्मेंट एरिया करंजिया को छोड़कर शेष स्थानों पर पूर्व से संचालित मदिरा-भांग की दुकानें खोली जा सकेंगी।

इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग आजआदेश जारी कर दिया है। रेड जोन भोपाल, इंदौर और उज्जैन में मदिरा-भांग की सभी दुकानें आगामी आदेश तक बंद रखी जाएंगी। वहीं, मप्र के ग्रीन और ऑरेंज जोन में 2 गज की दूरी का ध्यान रखते हुए दुकानें संचालित की जा सकेंगी।

इन जिलों को मिली मदिरा-भांग दुकानें खोलने की अनुमति डिंडौरी, खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, रीवा और मुरैना।

यहां आगामी आदेश तक नहीं खुलेंगी दुकानें, शर्तें लागू रहेंगी :-
इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, ग्वालियर, बड़वानी, पूर्वी निमाड़ और देवास।

Related Articles

Close
Website Design By Mytesta.com +91 8809 666000